Rajasthan Ekal Nari Pension Yojana: केंद्र तथा राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू करती है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद व आत्मनिर्भर बनाना हैं, इन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एकल नारी महिला सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाएगी।

वैसे तो सरकार द्वारा सामाजिक सम्मान पेंशन योजना प्रदान की जा रही है लेकिन सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से हर महीने ₹500 से ₹1500 का लाभ सीधे विधवा, तलाकशुदा या ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद अलग रहने को मजबूर हैं उनको लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नई पेंशन योजना क्या है:
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत तलाकशुदा विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है योजना के अंतर्गत अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार ₹500 से 1500 रुपए प्रति माह तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा योजना का लाभ जीवन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग अनुपात में प्रदान किया जाता है ताकि निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़े, इसके लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है।
इतनी मिलेगी पेंशन:
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अलग-अलग उम्र के पड़ाव के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसमें 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 750 रुपए प्रतिमाह, 60 से 75 साल की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह व 75 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
ध्यान रहे जो उम्मीदवार महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है वे सुनिश्चित करें कि उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो इससे कम उम्र की महिलाओं को यह सहायता राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता:
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला उम्मीदवार राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, उसके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र तथा महिला की वार्षिक आय 48000 से कम होनी चाहिए और महिला के पास स्वयं की आजीविका के लिए कोई नियमित आय का स्रोत न हो।
आवश्यक दस्तावेज:
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला के पास तलाकशुदा प्रमाण पत्र विधवा होने की स्थिति में प्रति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र स्वयं का बैंक खाता पासबुक व अन्य कोई दस्तावेज जिसका लाभ लेना चाहे।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन आवेदन फॉर्म कैसे भरें:
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन https://ssp.rajasthan.gov.in माध्यम से भरे जाएंगे। जिसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं इसके लिए आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें, योजना संबंधित संपूर्ण जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी किसी भी ईमित्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर विजिट कर योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करवा सकते हैं इसके लिए आवेदन हेतु आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।